पति को अप्राकृतिक सेक्स’ के लिए मिली नौ साल की सज़ा, का फ़ैसला अहम क्यों?
छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले की एक फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने पत्नी के साथ अप्राकृतिक सेक्स के लिए पति को नौ साल के सश्रम कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है.
इसके अलावा पत्नी के साथ मारपीट करने के आरोप में एक साल की सज़ा और एक हज़ार रुपये का जुर्माना भी पति को चुकाना होगा.
यह फ़ैसला शनिवार को ऐसे समय में आया है, जब देश में मैरिटल रेप और अप्राकृतिक यौन कृत्य को लेकर बहस जारी है.
सोमवार को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता समेत तीन विधेयकों को अपनी मंज़ूरी दे दी है. नए भारतीय न्याय संहिता में अप्राकृतिक यौन कृत्य की धारा 377 को ही समाप्त कर दिया गया है.इधर, दुर्ग की अदालत के ताज़ा फ़ैसले के बाद निमिष अग्रवाल को जेल भेज दिया गया है.