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अमृत स्वरुप रिपोर्ट गुरूवचन शर्मा
गोण्डा। उत्तर प्रदेश की पुलिस के कारनामे तो आप ने काफी सुने होंगे जो अपने काम से कम कारनामों से ज्यादा जानी जाती है। जी हाँ हम बात कर रहे हैं जनपद गोंडा के थाना इटियाथोक पुलिस की जिन पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए पीड़ित महिला अंता देवी पत्नी कंधईलाल निवासी दरियापुर हरदो पट्टी ने बताया कि लगभग दो माह पहले कटहल को तोड़ने को लेकर एक विवाद हुआ था जिसमे एक आदमी की गैरइरादतन हत्या कर दी गयी है, जिसके बाद पीड़ित के द्वारा थाने पर तहरीर दिया जिसमें राजकुमार दूबे उर्फ झोंगे महाराज के साथ साथ अन्य लोगो का भी नाम शामिल था लेकिन पुलिस ने राजनीतिक दबाव के कारण उसकी तहरीर बदलकर उसमे से झोंगे महाराज का नाम हटा दिया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिसकी मुकदमा अपराध संख्या 233/2023 है। जब इसकी जानकारी उसे हुई तो उनके द्वारा इस बात का विरोध करते हुए इसकी जानकारी जिले के उच्चाधिकारियों को दी। पीड़िता के द्वारा बताया गया कि बलराम उर्फ शिवकुमार तिवारी पुत्र महादेव तिवारी जिनका नाम पुलिस ने जबरन धारा 120 बी के तहत जोड़ दिया है,जबकि पीड़िता ने बताया है कि शिवकुमार तिवारी का नाम हमने नही दिया है यह निर्दोष व्यक्ति हैं और इनका ना ही इससे कोई मतलब है। अब सवाल यह उठता है कि जब पीड़िता ने शिवकुमार तिवारी का नाम अपने तहरीर में नहीं दिया तो आखिर पुलिस ने किसके दबाव के कारण इनका नाम 120 बी के तहत जोड़ दिया। कहीं ना कहीं इटियाथोक पुलिस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि तहरीर आखिर क्यों बदली गई। पीड़ित के द्वारा लगातार जिले के उच्च अधिकारियों के यहां न्याय की गुहार लगाई जा रही है लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। जिससे पुनः इसी प्रकरण को लेकर पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के यहां न्याय की गुहार लगाई है और कहा गया है कि शिवकुमार तिवारी का नाम हटाया जाए और राजकुमार दूबे उर्फ झोंगे महाराज का नाम एफआईआर में डाला जाए। अब देखना है कि क्या पीड़िता को न्याय मिल पाता है या नहीं?