बहराइच पॉक्सो कोर्ट नाबालिक से दरिंदगी करने वाले दरिंदे को सुनाई 5 साल कैद की सजा।
बहराइच। साल 2020 में एक नाबालिक को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाने वाले आरोपी दरिंदे को कोर्ट ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक बहराइच प्रशांत वर्मा के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में थाना कोतवाली देहात से सम्बन्धित अभियोग जो वादनी द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म के संबंध में पंजीकृत कराया गया था के मामले में कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया है। 12.10.2020 को थाना कोतवाली देहात में वादनी द्वारा तहरीर सूचना देकर मु0अ0सं0 488/2020 धारा 354(A) भादवि व 9m /10,11/12 पोक्सो एक्ट अजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र उमेश चन्द्र श्रीवास्तव निवासी धनकुट्टीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। विवेचना के बाद विवेचक ने इस मामले में आरोप पत्र 10.3.2021 को माननीय न्यायालय भेज दिया गया था।इस मामले में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात ,पैरोकार कोतवाली देहात का सतीश मौर्या व एoडीoजीoसीo एसoपीo सिंह व विशेष लोक अभियोजक पॉकसो कोर्ट संतोष कुमार सिंह द्वारा “आपरेशन कनविक्शन” के क्रम में प्रभावी पैरवी की गयी थी। जिसमें आज पॉकसो कोर्ट ने दरिंदगी करने वाले दरिंदे को दोषसिद्ध पाये जाने पर 5 वर्ष का कारावास व 30000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। विशेष न्यायाधीश पॉकसो कोर्ट वरुण मोहित निगम की अदालत ने दरिंदगी करने वाले आरोपियों अजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र उमेश चन्द्र श्रीवास्तव निवासी धनकुट्टीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच को दोषी करार देते हुए धारा 9(m)/10 पाक्सोएक्ट के अंतर्गत 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 30000 रुपयों का अर्थदंड लगाया है। अर्थदण्ड अदा करने की स्थिति में 5 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 11/12 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत 3 वर्ष व 20 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।